दोहरे हत्याकांड में दो को उम्रकैद

By:

On: Wednesday, February 16, 2022 1:48 PM

---Advertisement---

20-20 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 2-2 वर्ष की अतिरिक्त कैद
* पेरियार स्कूल में 18 वर्ष पूर्व दो लोगों की जली लाश मिली थी
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राहुल मिश्रा की अदालत ने दोहरे हत्याकांड मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों लल्ला सिंह व गुड्डन सिंह को उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी चौकीदार गुलाब पुत्र लालमनी ने 28 दिसम्बर 2004 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि वह रामगढ़ स्थित पेरियार स्कूल की तरफ से जा रहे थे तो देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जब नजदीक जाकर टार्च की रोशनी में देखा तो जला शव दिखाई दिया। जब नजदीक से देखा तो दो लाश दिखाई दी। इस सूचना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक दीपक दुबे ने शव की शिनाख्त विजय कुमार यादव व सीताराम यादव के रूप में करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस विवेचना के दौरान अभियुक्तगण पन्नूगंज थाना क्षेत्र के खड़ूई गांव निवासी लल्ला सिंह, मगरदहा गांव निवासी गुड्डन सिंह व राजू सिंह का नाम प्रकाश में आया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था। दौरान विचारण राजू सिंह की मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों लल्ला सिंह व गुड्डन सिंह को उम्रकैद एवं 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 2-2 वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी अभियोजन अधिकारी विजय प्रकाश यादव ने की।

For Feedback - Feedback@crimejasoos.news

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment