इम्तियाज अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपियों पर गैगस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति हुई कुर्क

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On: Saturday, August 29, 2020 1:25 PM

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इम्तियाज अहमद हत्याकांड के मुख्य आरोपियों पर गैगस्टर एक्ट के तहत सम्पत्ति हुई कुर्क

जिला मजिस्ट्रेट सोनभद्र के आदेशानुसार गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत तीनों अभियुक्तों पर हुई कुर्क की कार्रवाई सभी का मकान व खदान सील

चोपन (संवाददाता अशोक मद्धेशिया)जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेशानुसार गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अभियान के अंतर्गत शनिवार को नायब तहसीलदार व चोपन पुलिस के संयुक्त अभियान में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर पंचायत अध्यक्ष इम्तियाज अहमद हत्याकांड मे मुख्य षडयंत्रकारी रिकूं भारद्वाज उर्फ चन्द्र प्रकास पुत्र चन्द्र शेखर निवासी गौरव नगर के मकान को व सूरज पासवान पुत्र स्व.राजकुमार निवासी प्रीतनगर के मकान सहीत 1 टवेरा वाहन, व 2 मोटर साईकिल व धर्मेन्द्र कश्यप पुत्र रमेश कश्यप के बर्दिया स्थित खदान पर कुर्क की कार्यवाही करते हुए उक्त तीनों अभियुक्तों की सम्पत्ति को सीज कर दिया गया।

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2 वर्ष पूर्व जे. जे. एम. पी. संगठन के नक्सलियों के साथ मिलकर तीनो अभियुक्तों ने इम्तियाज अहमद की हत्या का षडयंत्र रचा था और लगभग 14 नामजद आरोपियों ने मिलकर षड़यंत्र के तहत इम्तियाज अहमद की हत्या कर व करवाई थी। जिसके बाद कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था जिसके पश्चात आरोपियों के विरुद्ध 14(1)गैंगस्टर के अन्तर्गत शनिवार को कार्यवाही की गई। चोपन स्थित आरोपियों के आवास पर  तहसीलदार सुनील कुमार, चोपन थाना प्रभारी

नवीन कुमार तिवारी, क्षेत्रीय लेखपाल राजेश मिश्रा, कस्बा इंचार्ज अवधेश यादव के नेतृत्व में हमराहियों संग कुर्क की मुनादी कराई गई इस दौरान मौके से सभी के मकानों को व सूरज पासवान के एक टवेरा वाहन,दो मोटर साईकिल, व धर्मेन्द्र कश्यप की खदान को सीज किया गया।

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