फालोअप-:3 माह पूर्व की घटना को लेकर हत्या के आरोप में कोर्ट में दाखिल किया गया मुकदमा

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On: Sunday, August 16, 2020 3:44 PM

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फालोअप-:3 माह पूर्व की घटना को लेकर हत्या के आरोप में कोर्ट में दाखिल किया गया मुकदमा

सोनभद्र:थाना कोतवाली राबर्ट्सगंज अंतर्गत ग्राम कम्हारडीह रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र मृतक सत्येंद्र कुमार ,मनीष पटेल पुत्र सतनारायण पटेल निवासी कुसी डौर के पोल्ट्री फार्म पर मजदूरी का काम करता था दिनांक 21 मई 2020 ई0 को पोल्ट्री फार्म पर मजदूरी करने गया था दोपहर करीब 2:30 बजे वह अपनी पत्नी से डरे और सहमे हुए मोबाइल पर बातचीत कर बताया कि मनीष पटेल से मजदूरी का विवाद हो गया है वह जल्द ही घर आएगा उसके बाद समय करीब 4:15 बजे संदीप पुत्र विजय बहादुर पटेल ने अपने फोन से मृतक के भाई पंकज के मोबाइल पर फोन कर बताया कि सतेंद्र को लोढ़ी लेकर आए हैं आइए जिस पर मृतक के घर वाले फौरन लोढ़ी अस्पताल गए तो वहां मनीष पटेल,सत्यनारायण पटेल,राजू पटेल व संदीप पहले से मौजूद थे सतनारायण पटेल के गाड़ी में मृतक सत्येंद्र की बॉडी पड़ी थी

मृतक के पिता डॉक्टर को बुलाने अंदर गए तब तो उक्त लोग लाश को नीचे फेंक कर फरार हो गए मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मौजूद थे उसकी आंखों में खून भरा था वह अर्धनग्न अवस्था में था मृतक की माँ गीता देवी का आरोप है कि उक्त लोगों ने उसके लड़के की हत्या कर दिये हैं और हत्या को छुपाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोढ़ी ले गए थे दिनांक 22 मई 2020 ईस्वी को ही थाना कोतवाली में उक्त लोगों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट हेतु एप्लीकेशन दिया गया लेकिन थाने में प्रार्थीनी के पति को जबरन बैठा कर दूसरे कागज पर जबरन दस्तखत करवा लिया गया और कोई कार्यवाही नहीं किया गया प्रार्थिनी के मृतक पुत्र का पोस्टमार्टम हुआ जिसमें प्रार्थीनी के मृतक पुत्र के सिर में गंभीर चोट व शरीर में अन्य हिस्सों में चोट लगने के कारण मृत्यु का कारण

बताया गया इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही थाना द्वारा नहीं की गई फिर पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी को भी सूचना दिया गया लेकिन कोई  कारवाही नहीं किया गया उक्त मुल्जिमानों द्वारा द्वारा प्रार्थिनी व उसके परिवार वालों का मुकदमा करने पर जानमाल की धमकी देते हुए मुकदमा वापस लेने का धमकी दिया जा रहा है, थाने से कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रार्थिनी अपने अधिवक्ता अनिल कुमार मौर्य के माध्यम से दिनांक 4 अगस्त को न्यायालय में अंतर्गत धारा 156(3)सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर मा0 cjm न्यायालय द्वारा थाना कोतवाली राबर्ट्सगंज से घटना के बाबत आख्या दिनांक 28.8.20 तक तलब किया गया है।

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