अदालत का फैसला:-दुष्कर्म के दोषी उदयराज को उम्रकैद

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On: Tuesday, November 23, 2021 1:28 PM

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45 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद
– 13 वर्ष पूर्व दो नाबालिग दलित बालिकाओं को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उनके साथ दुष्कर्म करने का मामला
सोनभद्र(राजेश पाठक)13 वर्ष पूर्व दो नाबालिग दलित लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं उनके साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट सोनभद्र खलीकुज्ज्मा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी उदयराज मौर्य को उम्रकैद एवं 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दलित नाबालिग लड़की के पिता ने 9 जून 2008 को घोरावल थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि उसकी 13 वर्षीय दलित नाबालिग बेटी एवं गांव के एक व्यक्ति की 12 वर्षीय दलित नाबालिग लड़की घोरावल थाना क्षेत्र के मुक्खा गांव निवासी उदयराज मौर्य पुत्र विंदेश्वर के यहां काम करती थी। 31 मई 2008 को दोनों लड़कियां काम करने के लिए उदयराज मौर्य के यहां गई थी, लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी वापस नहीं लौटी। तब पता लगाने के लिए उदयराज मौर्य के घर गया तो पता चला कि दोनों लड़कियों को बहला फुसलाकर उदयराज मौर्य कहीं ले गया है। उसके बाद हर संभव जगहों पर पता किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। इस तहरीर पर घोरावल थाने में उदयराज मौर्य के विरूद्ध अपहरण एवं एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के दौरान दोनों लड़कियों को पुलिस ने बरामद कर लिया। लड़कियों के बयान के आधार पर दुष्कर्म के धारा की बढोत्तरी की गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर उदयराज मौर्य के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी उदयराज मौर्य को उम्रकैद एवं 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता सी.शशांक शेखर कात्यायन ने बहस की।

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