अशोक मद्धेशिया
संवाददाता
ओबरा/सोनभद्र। स्थानीय थाना क्षेत्र अंतर्गत 11-3-2024 को सेक्टर 10 की वादिनी पीड़ित द्वारा स्थानीय थाने पर आकर लिखित प्रार्थना पत्र देकर सूचना दिया गया कि अभियुक्त बबलू सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी सेक्टर 10 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र द्वारा वागिनी की पुत्री उम्र लगभग 14 वर्ष के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने से मेरी पुत्री गर्भवती हो गई जब मेरी लड़की द्वारा अभियुक्त से बताया गया तो अभियुक्त द्वारा लड़की को जान से मार देने की धमकी देना उक्त प्रकरण के संबंध में वादिनी द्वारा 10-3-2024 को स्थानीय थाना पर आकर लिखित प्रार्थना पत्र देखकर सूचना दी सूचना के आधार पर स्थानीय थाना पर मु.अ. स.38/2024धारा376(3).506 भादवि5J(II)6 पॉक्सो एक्ट बनाम बबलू सिंह पुत्र मुरली सिंह उम्र लगभग 24 वर्ष थाना ओबरा जनपद सोनभद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया।
इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ. यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन पर जनपद में वांछित अपराधियों कि गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान तथा अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी डॉ. चारु द्विवेदी सर्किल ओबरा के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना ओबरा देवीवर शुक्ल के कुशल मार्ग-दर्शन में थाना ओबरा पर पांचीकृत मु.अ.सं.38/2024 376(3). 506भादवि व5J(II)6 पॉक्सो एक्ट संबंधित अभियुक्त बबलू सिंह पुत्र मुरली सिंह निवासी सेक्टर 10 थाना ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र लगभग 24 वर्ष को दिनांक 11/03/2024 कुछ समय 8:30 बजे मुखबिर की मिली सूचना पर अभियुक्त के घर पर उपनिरीक्षक रामलोचन व हेड कांस्टेबल मंगला प्रसाद सिंह के द्वारा गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेज दिया गया।

