(विंढमगंज सोनभद्र) विकासखंड दुद्धी के अंतर्गत झारखंड बॉर्डर पर स्थित बुटबेढवा ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान पद की रिकाउंटिंग की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर एसडीएम दुद्धी कोर्ट के द्वारा 20 जनवरी को रिकाउंटिंग की आदेश दी गई थी।वहीं ग्राम प्रधान के द्वारा जिलाजज के यहां अपील करने पर जिला जज ने मामले को अपने यहां सुनने तक उप जिलाधिकारी दुध्दि के आदेश पर रोक लगा दिया है।
आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी दुद्धी कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दोबारा मतगणना का आदेश 20 जनवरी को दिया था। वादी सरोज रानी ने विपक्षी वर्तमान ग्राम प्रधान तारा देवी के खिलाफ उपजिलाधिकारी दुद्धी की अदालत में बीते लगभग 18 महीना पूर्व वादा दाखिल किया था उनका कहना था कि 29 अप्रैल 2021 में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ और 2 मई को मतगणना हुई उसे 475 एवं प्रतिवादी तारा देवी को 501 मत प्राप्त होना दिखाकर विपक्षी को 26 मतों से विजई घोषित कर दिया गया मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी ने बताया था कि कुल 1955 मत पड़े थे लेकिन मतगणना कर्मियों द्वारा मात्र 1921 मतों की गिनती की गई जिसमें 1792 वैध और 129 अवैध बताया गया।
शेष मतों की कोई जानकारी नहीं दी गई जिससे वादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी लगभग 18माह तक चली अदालत की सुनवाई के बाद न्यायालय उपजिलाधिकारी ने वादी के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा तर्क संगत सुनने के बाद बुटबेढवा ग्राम प्रधान पद की रिकाउंटिंग कराने के लिए 20 जनवरी को आदेश पारित किया गया था। जिस पर ग्राम प्रधान तारा देवी ने आदेश के खिलाफ जिला जज के यहां वाद दाखिल कर सुनवाई की अपील की। जिसके परिपेक्ष में जिला जज अशोक कुमार यादव ने बीते 5 जनवरी 2023 को केस नंबर T202116660201908 पर सुनवाई करते हुए उप जिलाधिकारी दुद्धी के आदेशों पर रोक लगा दी।

