सोनभद्र:- 09 मार्च 2022 जिला मजिस्ट्रेट टी के शीबू ने अपने आदेश के तहत जनपद मे विधानसभा सामान्य निर्वाचन -2022 प्रकिया सम्पन्न होने के उपरान्त 10 मार्च 2022 को प्रातः 06 बजे से पालीटेक्निक कालेज में
मतगणना प्रारम्भ होगी। मतगणना के दृष्टिगत कतिपय अराजक एवं असामाजिक तत्वो द्वारा सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था भंग हो की आंशका पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिये
तत्कालिक प्रभाव से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 लगा दिया गया है। यह आदेश जनपद सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र मे 09 मार्च 2022 से लागू होकर दिनांक 31 मार्च 2022
तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश मे वर्णित प्रतिबन्धो की अवहेलना पर भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
Breaking:-09 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सम्पूर्ण जनपद मे धारा 144 लागू
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