गैंगेस्टर एक्ट: दोषी बलभद्र को 3 वर्ष एक माह की कैद

By:

On: Thursday, October 21, 2021 1:22 PM

---Advertisement---

– 5 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट आसुतोष कुमार सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए गैंगेस्टर एक्ट के दोषी बलभद्र को दोषसिद्ध पाकर 3 वर्ष एक माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 19 सितंबर 2002 को अनपरा एसओ संगम मिश्रा पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में निकले थे कि मुखबिर खास के जरिए सूचना मिली कि इस क्षेत्र में एक सक्रिय गैंग कार्य कर रहा है। इनके विरुद्ध कोई भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। गिरोह का सक्रिय सदस्य शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बासी गांव निवासी बलभद्र है जो अनैतिक लाभ के लिए कार्य करता है। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बलभद्र को 3 वर्ष एक माह की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील धनन्जय शुक्ला ने बहस की।

For Feedback - Feedback@crimejasoos.news

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment