आठ अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की का प्रॉसेस जारी

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On: Thursday, October 21, 2021 1:18 PM

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– कोर्ट ने लापरवाह सरईगढ़ चौकी इंचार्ज को 22 नवम्बर को किया तलब
सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट खलीकुज्ज्मा की अदालत ने आठ अभियुक्तों के विरुद्ध गैरजमानती वारंट के तामिला में लापरवाही बरतने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए सरईगढ़ चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार सिंह को 22 नवम्बर 2021 को तलब किया है तथा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। वहीं आठों अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की का प्रॉसेस जारी किया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक रायपुर थाने में गोटीबांध निवासी बृजेश कुमार पुत्र रामगुलाम ने 15 जनवरी 2021 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि साढ़े चार बजे शाम को मेला देखकर वापस लौट रहा था तभी बिजली के लिए गांव के लोगों ने लाठी-डंडे से चार लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी थी। इसी मामले में 10 लोगों के विरुद्ध मारपीट, बलवा व एससी/एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद पर्याप्त सबूत मिलने पर चार्जशीट दाखिल किया था। इसी मामले में राघवेंद्र द्विवेदी, विष्णुदत्त द्विवेदी, अखिलेश गिरी, रामअशीष यादव, संदीप कुमार द्विवेदी, विजय यादव, सुरेंद्र कुमार यादव व राजनाथ यादव के विरुद्ध न्यायालय ने गैरजमानती वारंट जारी किया था। बावजूद इसके सरईगढ़ चौकी इंचार्ज ने लापरवाही बरतते हुए एक ही तरह की रिपोर्ट तामिला वाले कागजात पर लिखकर न्यायालय में भेज दिया। अदालत ने इसे गंभीरता से लिया और न्यायालय को दिग्भ्रमित करते हुए अभियुक्तगणों को अनुचित लाभ प्रदान करने का प्रयास मानते हुए उपरोक्त आदेश दिया है।

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