घर में घुसकर मारपीट करने के दोषियों को दो-दो वर्ष की कैद

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On: Friday, September 3, 2021 3:21 PM

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दो-दो हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद
* अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी
सोनभद्र। आपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 निहारिका चौहान की अदालत ने आठ साल पूर्व घर मे घुसकर महिला के साथ मारपीट करने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों रामा व जितेंद्र को दो-दो वर्ष की कैद एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित रहेगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक घोरावल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति बाहर काम करता है। वह अपने छोटे-छोटे चार बच्चों को लेकर अकेले घर पर रहती है। घटना आठ जुलाई 2013 सुबह करीब नौ बजे दिन की है। घोरावल थाना क्षेत्र के नेवारी गांव निवासी रामा व जितेंद्र उसके घर पर आ गए और घर में घुसकर मारपीट करते हुए मुंह काला किया। इसकी सूचना पीड़िता ने थाने पर दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब पीड़िता ने एसपी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब न्यायालय में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अधिवक्ता के जरिए प्रार्थना पत्र दिया। अदालत ने प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध मानते हुए घोरावल थानाध्यक्ष को एफआईआर दर्ज कर विधि अनुरूप विवेचना का आदेश दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया और पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों रामा व जितेंद्र को दो-दो वर्ष की कैद एवं दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

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