8 माह की अबोध बच्ची की जघन्य हत्या करने वाली कलयुगी मां को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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 बरगवां / सिंगरौली (म0प्र0)
8 माह की अबोध बच्ची की जघन्य हत्या करने वाली कलयुगी मां को 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल
घटना का विवरण – दिनांक 03.04.2024 को फरियादी रामलला तिवारी पिता अम्बिका तिवारी उम्र 30 वर्ष निवासी भोलगढ थाना चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) हाल – ग्राम धौडर गेट नं. 01 बरगवां थाना बरगवां जिला सिंगरौली (म.प्र.) का उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि हिण्डालको परियोजना मे जनरल मजदूर के पद पर काम करता हूं । पत्नी मोनू तिवारी व लडकी मधु तिवारी उम्र 08 माह के साथ हिण्डालको गेंट न. 1 के सामने रामबरन रजक के घर मे किराये से रहता हूं । दिनांक 03.04.2024 के सुबह 07.45 बजे हिण्डालको परियोजना मे डियुटी करने चला गया था । घर मे मेरी पत्नी मोनू तिवारी व लडकी मधु तिवारी थे, दिन मे करीबन 02.26 बजे मेरी पत्नी अपने मोबाईल से मेरे मोबाईल पर फोन लगाकर बतायी कि बच्ची को घर मे सुलाकर कपडा सुखाने छत पर दोपहर 02.00 बजे गई थी । जब मै वापस आई तो बच्ची घर पर नही थी । तब हम सभी लोग आस पडोस एवं अन्य स्थानो पर पता तलाश किया कोई पता नही चला । मेरी बच्ची 08 माह की है जो केवल बैठती है । चेहरा गोल, रंग गोरा , गले मे सोने की लाकेट एवं पैरो मे पायल हरे रंग की फुल टीशर्ट एवं काले रंग की पैजामी पहने है । शंका है कि मेरी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण करके ले गया है कि रिपोर्ट पर अप.क्र. 355/2024 धारा 363 ता.हि. कायम कर विवेचना मे लिया गया । दौरान विवेचना अपहृता की पता तलाश किया गया जो हिण्डालको गेट नं. 01 के फोर लाईन रोड के उत्तर दिशा नाले के पानी बोरी के अन्दर अपहृता लडकी मधु तिवारी मृत अवस्था मे पाई गई । जो मर्ग क्र. 26/24 धारा 174 जा.फौ. कायम कर शव पंचनामा एवं पी.एम. कार्यवाही कराई गई । दौरान जांच विवेचना मृतिका की संदेहिया मां मोनू तिवारी से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधि. के तहत मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो बताई कि मै अपने पति के साथ नही रहना चाहती थी इसलिये बच्ची मधु तिवारी को एक प्लास्टिक की बोरी मे भरकर नाला के पानी मे डूबाकर हत्या कर हूँ और लाश को छिपा दी थी । मामले मे आरोपिया मोनू तिवारी पति रामलला तिवारी उम्र 21 वर्ष निवासी भोलगढ थाना चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) हाल ग्राम धौडर थाना बरगवां के विरुद्ध धारा 302,201 ता.हि. का ईजाफा किया जाकर आरोपियां उपरोक्त को गिरफ्तार कर जे0आर0 पर माननीय न्यायालय पेश किया गया । जहां उसे जेल भेज दिया गया ।
उक्त कार्यवाही श्रीमती निवेदिता गुप्ता (भा0पु0से0) पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली के कुशल निर्देशन एवं श्री शिव कुमार वर्मा अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, एसडीओपी महोदय सिंगरौली, जिला सिंगरौली के मार्गदर्शन एवं निरी. विद्या वारिधि तिवारी थाना प्रभारी थाना बरगवां के नेतृत्व मे की गयी ।

अपराध क्रमांक व धारा – 355/2024 धारा 363,302,201 ता.हि.
नाम पता गिरफ्तार आरोपी – मोनू तिवारी पति रामलला तिवारी उम्र 21 वर्ष निवासी भोलगढ थाना चुरहट जिला सीधी (म.प्र.) हाल ग्राम धौडर
थाना बरगवां जिला सिंगरौली (म.प्र.)
सराहनीय भूमिका – उपनिरी. रामजी त्रिपाठी, उपनिरी. प्रियंका मिश्रा, सउनि. अनुज प्रताप सिंह, विजय पटेल, पंकज सिंह, अजीत सिंह, प्र.आर. अनूप मिश्रा, अरुणेन्द्र पटेल, आर. विकेश सिंह, प्रतीक कुमार, अरविन्द यादव, प्रशांत सिंह, अरुणेन्द्र मिश्रा, कौशलेन्द्र रावत, म.आर. कीर्ती कुशवाहा एवं सायबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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