बरगवां पुलिस ने रीत्रिक शंका वश पत्नी की निर्गम हत्या करने वाला आरोपी पति, 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

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 बरगवां  /सिंगरौली (म0प्र0)

बरगवां पुलिस ने रीत्रिक शंका वश पत्नी की निर्गम हत्या करने वाला आरोपी पति, 24 घण्टे के अन्दर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

घटना का विवरण – घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी मनोज कुमार बियार पिता मेवालाल बियार उम्र 37 वर्ष निवासी जोबगढ कनटहिया टोला थान बरगवां जिला सिगंरौली (म.प्र.) की रिपोर्ट किया कि दिनांक 03.04.24 करीबन 11.30 बजे मै तथा मेरी पत्नी अनारकली बियार गांव के जगदीश मिश्रा के घर राई पीटने चले गये थे शाम करीबन 05.00 बजे मेरा लडका पुष्पेन्द्र बियार फोन करके बताया कि चाचा चरकू बियार, चाची को पहसूल से मार-मार कर मार डाला है तब मै तथा मेरी पत्नी अनारकली भाई चरकू के घर आये, देखे तो भयाहू कुन्ती बियार को घर के अंदर कन्डा (उपरी) से ढक दिया था । भयाहू के सिर तथा चेहरा दिख रहा था । सिर तथा चेहरे में धारदार हथियार से चोटे लगी थी। चेहरा तथा सिर से खून बह रहा था । चेहरा तथा हाथ खून से लथपथ था । तब मै, भयाहू कुन्ती बियार की लडकी रानी बियार, सोनी बियार से पूछा कि क्यों मार दिया है तो बताई कि पापा चरकू, मम्मी को बोल रहा था कि सोमवार को बरगवां बाजार गई थी तो किसके मोटर सायकिल पर बैठ कर आई हो, इसी बात पर पापा, मम्मी कुन्ती को पहसूल से मारने लगा । मम्मी चिल्लाने लगी तो पापा हमलोगों को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर दिया कुछ देर बाद मम्मी की आवाज सुनकर घर के बाहर हमलोग रोने लगे करीबन 20 मिनट बाद पापा दरवाजा खोलकर घर से बाहर चला गया तब हम दोनों तथा पुष्पेन्द्र घर के अंदर आ कर देखे तो मम्मी को पापा कंडा में छुपा दिये थे । हम लोग कंडा को हटाकर देखे तो मम्मी की मृत्यु हो चुकी थी । सिर से काफी खून निकल रहा था । भयाहू कुन्ती बियार की मृत्यू भाई चरकू बियार के द्वारा धारदार हथियार से मारपीट करने सिर, चेहरे में गंभीर चोट लगने के कारण हुई है कि पर देहाती मर्ग नालसी 0/24 धारा 174 जा.फौ. एवं अपराध नालसी 0/24 धारा 302 ता.हि. कायम किया जाकर थाना बरगवां मे असल नम्बर मर्ग क्र. 25/24 धारा 174 जा.फौ. एवं अप.क्र. 358/2024 धारा 302 ता.हि. कायम कर विवेचना मे लिया गया । दौरान विवेचना शव पंचनामा कार्यवाही, पी.एम. कथन फरियादी, निरीक्षण घटना स्थल, जप्ती आदि से आरोपी चरकू बियार पिता मेवालाल बियार उम्र 35 वर्ष निवासी जोबगढ कनटहियाटोला थाना बरगवां के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को दस्तयाब कर पूछताछ किया जाकर धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के तहत मेमोरेण्डम कथन लिया गया घटना मे प्रयुक्त आलाजरब जप्त किया गया तथा आरोपी उपरोक्त को गिरफ्तार कर जे0आर0 पर माननीय न्यायालय पेश किया गया । जहाँ उसे जेल भेज दिया गया ।
उक्त कार्यवाही श्रीमती निवेदिता गुप्ता (भा0पु0से0) पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली के कुशल निर्देशन एवं श्री शिव कुमार वर्मा अति0 पुलिस अधीक्षक महोदय जिला सिंगरौली, श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय, एसडीओपी महोदय सिंगरौली, जिला सिंगरौली के मार्गदर्शन एवं निरी. विद्या वारिधि तिवारी थाना प्रभारी थाना बरगवां के नेतृत्व मे की गयी ।

अपराध क्रमांक व धारा – 358/2024 धारा 302 ता.हि.
नाम पता गिरफ्तार आरोपी – चरकू बियार पिता मेवालाल बियार उम्र 35 वर्ष निवासी जोबगढ कनटहियाटोला थाना बरगवां
सराहनीय भूमिका – उपनिरी. रामजी त्रिपाठी, सउनि. विशेषर प्रसाद, अनुज प्रताप सिंह, विजय पटेल, पंकज सिंह, अजीत सिंह, प्र.आर. कृष्णदेव कुशवाहा, अनूप मिश्रा, अरुणेन्द्र पटेल, आर. विकेश सिंह, प्रतीक कुमार, अरविन्द यादव, प्रशांत सिंह, श्यामलाल प्रजापति, कौशलेन्द्र रावत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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