एम एस हशन,
रेनुकूट, सोनभद्रवाणिज्य कर विभाग उत्तरप्रदेश द्वारा GST के प्रति व्यपारियों को जागरूक करने के दृष्टिगत पंजीयन शिविर का आयोजन किया।
वाणिज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा GST पंजीयन से होने वाले लाभ की जानकारी हर व्यापारियों तक पहुंचाने की मुहिम चलाई जा रही है । इसी कड़ी में आज जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में विजय कुमार पांडे राज्यकर अधिकारी खण्ड (4) सोनभद्र द्वारा व्यापारियों के समकक्ष GST के फायदे गिनाए गए
एवम GST पंजीयन व्यापारियों को दुर्घटना बीमा के बारे में जानकारियां दी। उनके अनुसार GST में पंजीकृत व्यापारी कि अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को 10 लाख की सहायता राशि दी जाएगी, जिसके लिए दुर्घटना के 1 महीने के भीतर उसकी सूचना वाणिज्य कर विभाग को देनी होगी ।उनके द्वारा क्राइम जासूस प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि सरकार व्यपारियों को आय के श्रोत से आगे बढ़कर उनके सम्मान की बात पर बल दे रही है।

