चोपन पुलिस द्वारा डीपी एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त के विरूद्ध सराहनीय पैरवी के फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारवास की दी गयी सजा*

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अशोक मद्देशिया,

चोपन, सोनभद्र

थाना चोपन पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-141/2013 धारा 304(बी), 498(ए) भादवि व 3/4 डीपी एक्ट से सम्बंधित 01 नफर अभियुक्त *नन्दलाल गुप्ता पुत्र स्व0 मेवालाल गुप्ता निवासी मीना बाजार, गुरमा, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र* के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक 06.04.2022 को माननीय एएसजे द्वितीय न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 26000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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