पिपरी/सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में अभियुक्त को 02 वर्ष के कारावास की सजा**”#Operation Conviction” अभियान के तहत सोनभद्र पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता*
*गैंगस्टर एक्ट का अभियुक्त दोषसिद्ध*
*अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास एवं ₹5,000/- अर्थदण्ड*
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र, मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र *श्री अभिषेक वर्मा* के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे *”#Operation Conviction”* अभियान के क्रम में थाना पिपरी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
सोनभद्र पुलिस की प्रभावी विवेचना, सुदृढ़ साक्ष्य संकलन एवं अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के फलस्वरूप थाना पिपरी पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया गया।
*प्रकरण का विवरण-*
*थाना :* पिपरी, जनपद सोनभद्र
*एसटी नं0 :* 158/2024
*मु0अ0सं0 :* 116/2023
*धारा :* 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट
*अभियुक्त का विवरण-*
*प्रेमलाल धरिकार उर्फ गोजे* पुत्र शोभनाथ धरिकार, निवासी ग्राम नधिरा, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र।
*मा0 न्यायालय द्वारा पारित सजा-*
माननीय *एएसजे/एफटीसी/स्पेशल गैंगस्टर न्यायालय (14वाँ), सोनभद्र* द्वारा अभियुक्त को *02 वर्ष के कारावास* एवं *₹5,000/- अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को *01 माह का अतिरिक्त कारावास* भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
*सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका-*
उक्त प्रकरण में थाना पिपरी पुलिस, अभियोजन अधिकारी, कोर्ट मोहर्रिर एवं जनपद मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कराते हुए सजा सुनिश्चित करायी गयी।
*सोनभद्र पुलिस अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अपराधियों को न्यायालय से दण्डित कराकर कानून के शासन को सुदृढ़ बनाने हेतु निरन्तर प्रतिबद्ध है।*

