​शीर्षक: जियावन पुलिस की मुस्तैदी; अवैध रेत परिवहन करते ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित दो आरोपी पर हुई कार्यवाही

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 जियावन, जिला: सिंगरौली (म.प्र.)
सिंगरौली: पुलिस अधीक्षक महोदय श्री षियाज़ के.एम (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सर्वप्रिय सिन्हा तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) देवसर अनुभाग डॉक्टर गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में, सिंगरौली जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी जियावन उपनिरीक्षक शेषनारायण दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर व गश्त के दौरान अवैध रेत से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
​घटना का संक्षिप्त विवरण:
​दिनांक 16/06/2026 को तड़के सुबह करीब 04:00 बजे, थाना जियावन में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (ASI) लक्ष्मीनारायण द्विवेदी अपनी टीम के साथ रात्रि गश्त पर थे। गश्त के दौरान चितरंगी तिराहा के पास मेनरोड पर एक बिना नंबर का नीले रंग का पावर ट्रैक कंपनी का ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी ट्रॉली में अवैध रूप से रेत (रेता) पूरी तरह भरी हुई थी।
​संदेह होने पर पुलिस टीम ने राहगीर साक्षियों की मौजूदगी में ट्रैक्टर को रुकवाया। मौके पर ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम अभय उर्फ मिसिर बंसल (उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम सुपेला) बताया। जब चालक से रेत परिवहन के वैध दस्तावेज या अनुमति पत्र के संबंध में धारा 94 बी.एन.एस.एस. के तहत नोटिस देकर पूछताछ की गई, तो वह कोई भी वैध कागजात पेश नहीं कर सका।
​ट्रैक्टर मालिक की संलिप्तता:
​कड़ाई से पूछताछ करने पर चालक अभय ने कबूला कि वह ट्रैक्टर मालिक मनीष साहू (निवासी जियावन) के कहने पर माटीगड़ई महान नदी से रेत लोड कर लाया था। ट्रैक्टर मालिक मनीष साहू स्वयं आगे-आगे मोटरसाइकिल से रास्ता क्लीयर करते हुए चल रहा था और इस अवैध रेत को देवसर बाजार में खपाने (बिक्री करने) की योजना थी।
​पुलिस कार्यवाही एवं जब्ती:
​पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही गवाहों के समक्ष अवैध रेत से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली को विधिवत जब्त कर लिया। जब्त की गई संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:
​पावर ट्रैक ट्रैक्टर (नीला रंग, बिना नंबर): इंजन नंबर- ENTG3615, चेसिस नंबर- TQ53798851AR (कीमत करीब ₹4,00,000)
​अवैध रेत (फुल ट्रॉली): कीमत करीब ₹5,000
​कुल मशरुका कीमती: ₹4,05,000/- (चार लाख पाँच हजार रुपये)
​पंजीबद्ध अपराध:
​दोनों आरोपियों के कृत्य को अवैध एवं दंडनीय पाते हुए थाना जियावन में अपराध क्रमांक 364/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है:
​धारा 303(2), 317(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023
​धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957
​मामले की अग्रिम विवेचना सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण द्विवेदी द्वारा की जा रही है।
​सराहनीय भूमिका:
उक्त अवैध रेत परिवहन की कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम के दिशा-निर्देशन में थाना प्रभारी उपनिरीक्षक शेषनारायण दुबे, सहायक उपनिरीक्षक लक्ष्मीनारायण द्विवेदी एवं हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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