कूटरचित दस्तावेज पेशकर बीमा कंपनी को गुमराह करने के मामले में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाने में मुकदमा दर्ज।

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अशोक मदेशिया
संवाददाता
चोपन/सोनभद्र। स्थानीय थाना में आज माननीय न्यायालय एसी जीएम सोनभद्र के आदेश के अनुपालन में मुकदमा वादी सिंधु कुमार पुत्र स्वर्गीय फेकू राम निवासी गौरव नगर थाना चोपन की तहरीर पर बीमा पॉलिसी एजेंट इमरान अहमद उत्सव ऑटो सेल्स चोपन व इसमें सम्मिलित अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध स्थानीय थाना में मुकदमा अपराध संख्या 267 / 222 धारा 419 420 467 468 471 भारतीय दंड विधान पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है उक्त आशय की जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण पर्वत ने बताया कि वादी सिंधु कुमार द्वारा उत्सव ऑटो सेल्स चोपन से एक मोटरसाइकिल वाहन संख्या यूपी 64 एपी 6235 खरीदी गई थी वाहन दुर्घटना होने पर जब वादी द्वारा बीमा का क्लेम किया गया तो बीमा कंपनी ने बताया कि उक्त बीमा पालिसी सोनी कुमारी निवासी खरोरा थाना जुगैल के नाम पर जारी की गई है ,इसकी जानकारी होने पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय में अर्जी दी गई जिसमें हुए आदेश के अनुपालन के क्रम में आज उक्त मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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