अशोक मद्धेशिया
संवाददाता
चोपन/सोनभद्र। सोनभद्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी कोर्ट के आदेश पर चोपन पुलिस ने जेपी ग्रुप चुर्क के प्रबंधक सुधीर मिश्रा ,गुरमा रेंज के दो वन दरोगा,क्षेत्रीय लेखपाल समेत नौ पर आईपीसी की धारा 147, 323, 504, 506, 452, 427, 354, 166, 166ए तथा एंव अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के तहत मामला दर्ज किया है। यह कार्यवाही चोपन थाना क्षेत्र के मारकुंडी ग्राम पंचायत के कुसहियाँ टोला के निवासी पीड़ित पक्ष पन्ना लाल अगरिया सहित दर्जनो से अधिक आदिवासी पुरूष महिलाओ के आवेदन पर न्यायालय एससी /एसटी, सोनभद्र 156(3) के तहत आदेश पर चोपन थाने मे मुकदमा दर्ज हुआ।
आरोप है की जेपी ग्रुप के प्रबंधक सुधीर कुमार मिश्रा केके मिश्रा, राम बालक, सुधाकर सिंह, प्रदीप कुमार, क्षेत्रीय लेखपाल ह्दयेश मौर्य के अलावा गुरमा वन रेंज के रेंजर दरोगा सीपी तिवारी, जय प्रकाश तिवारी और एसके दीक्षित 27-11- 2021 की दोपहर में लामबंद होकर असलहा, लाठी-डण्डा और लोहे की रॉड से लैस होकर जेसीबी मशीन लेकर उन लोगों के घर पर आए। जब हम लोगों ने कारण पूछा तो वो लोगो से गाली-गलौज करने लगे। जाति सूचक शब्दों से भी गालियां दी। उसके बाद जेपी सीमेंट चुर्क के प्रबंधक सुधीर कुमार मिश्रा के ललकारने पर उक्त सभी विपक्षीगण हम लोगों को और हमारे परिवार की महिलाओं को मारा-पीटा और कपड़ा तक फाड़ दिए। जेबीसी चलवा कर हम लोगों का घर गिरवा दिया। जो फसल बोई थी उसे भी नष्ट करवा दिया। घर की नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के साथ अभद्रता की। जिस आराजी पर हम बाप-दादा के जमाने से रहते आ रहे थे उसे फैक्ट्री की जमीन बता कर खाली करवा दिया और हम लोगों को वहां से जबरन भगा दिया। यह सब कार्रवाई बिना की सूचना के की गई। पीड़ितों ने तहरीर में बताया कि जिस जमीन को लेकर जेपी ग्रुप के प्रबंधन ने यह कार्रवाई की हैं यह भूमि का मामला न्यायालय सहायक अभिलेख अधिकारी के न्यायालय मे विचाराधीन है।
कोर्ट के आदेश पर जेपी ग्रुप के प्रबंधक,रेजर,वन दरोगा क्षेत्रीय लेखपाल समेत नौ पर एफआईआर दर्ज
By: वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)
On: Friday, July 29, 2022 8:47 AM
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