अशोक मद्धेशिया
संवाददाता
ओबरा/सोनभद्र । बालू खनन व्यवसायी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर बताया कि ओबरा तहसील के ग्राम-अगोरी खास के आराजी नम्बर-8247 में स्थित रकबा- 16.1940 खण्ड-2 में ई-टेण्डरींग द्वारा बालू खनन हेतु स्वीकृति दी गई है। खनन व्यवसायी ने बताया कि उपरोक्त्त आराजी के आस-पास भूमिधरी खनन पट्टे धारकों के द्वारा अवैध खनन करने की नियत से रेत खेत की अनुमति ली गयी है। जिसकी आड़ में वे अवैधखनन कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि अभी तक भूमिधरी भूमि खनन पट्टे की ओ0 टी0 पी0 प्रारम्भ नहीं हुई है। इतना ही नहीं जिस भूमि में बालू की मात्रा नहीं है, उस भूमि पर बालू खनन हेतु स्वीकृति दी गयी है, जो सरासर गलत है। इससे पहले भी भूमिधरी सखनन पट्टे की स्वीकृति दी गयी थी, वे लोग अपने भूमिधरी भूमि में खनन न करके हम प्रार्थी के खण्ड में बालू का खनन किये, जिसका विरोध पट्टाधारक द्वारा लिखित रुप से दिया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के द्वारा उन्हें लगातार मारने-पीटने की धमकी दी जाती है।
बताया कि पूर्व में किये गए शिकायत के बाद अप्रैल को खनन निदेशक डॉ० रोशन जैकव द्वारा मिटींग में हम पट्टाधारक को स्वीकृत बालू खनन पट्टे से 02 से 05 किमी0 दूर भूमिधरी भूमि का पट्टा खनन हेतु दिये जाने का मौखिक निर्देश दिया था। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से पट्टे की आड़ में हो रहे अवैध खनन को रोकने की गुहार खान निदेशक से लगाई है ।
शिकायतकर्ता ने जिलाअधिकारी से भूमिधरी की आड़ में हो रहें अवैध खनन,के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखित पत्र दिया।
By: वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)
On: Thursday, May 5, 2022 5:49 PM
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