*अशोक मद्धेशिया*
*क्राइम जासूस*
*संवाददाता*
चोपन/ सोनभद्र। थाना पुलिस द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0 315/2015 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित 01 अभियुक्त राम बचन चेरो पुत्र सुक्खन चेरो निवासी कचनरवा टोला , थाना कोन, जनपद सोनभद्र के विरुद्ध लगातार किये गये सराहनीय प्रयासों/पैरवी के फलस्वरूपदिनांक 15.03.2022 को माननीय एएसजे/एफटीसी/एनडीपीएस न्यायालय सोनभद्र द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को 01 माह 07 दिवस के कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया ।

