अनपरा थाने पर नागरिकों को दी गई नए क़ानून की जानकारी

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 अनपरा सोनभद्र l केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 नये कानूनों के बारे मे जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से शनिवार को अनपरा थाने मे पिपरी के क्षेत्राधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता मे एक गोष्ठी आयोजित की गई जिसमे नए क़ानून की जानकारी दी गईl गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए सीओ अमित कुमार ने कहा कि 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता लेने वाले हैं एक जुलाई से ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे इन तीनों नए कानूनों को लाने का खास मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की जरूरत के मुताबिक कानून लागू करना है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य सहिता

2023 एक जुलाई से लागू हो जाएगा। इन तीन नए कानूनों में ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज होना, पेशी के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन भेजना, सभी जघन्य अपराधों के स्थानों की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराना एवं ‘जीरो’ प्राथमिकी दर्ज करना जैसी प्रमुख विशेषताएं हैं। अनपरा कोतवाल पंकज पाण्डेय ने कहा कि अब जीरो एफआईआर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के माध्यम से कानूनी मान्यता दे दी गई है। बच्चो, महिलाओ और 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को एफ आई आर लिखाने के लिए थाने आने की जरूरत नहीं है l नए कानून आज के परिस्थिति को ध्यान मे रखकर बनाया गया है नए क़ानून से जनता को काफी सहूलियत होंगी ।इस अवसर पर सैकड़ो की संख्या मे स्थानीय नागरिक व जन प्रतिनिधि मौजूद रहे l

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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