सोनभद्र/उत्तरप्रदेश।
आज दिनांक 04 अप्रैल 2024 को अपर पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता मे बच्चों के सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु पुलिस लाइन चुर्क सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।
किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य ओमप्रकाश त्रिपाठी द्वारा बालकों के विरुद्ध अपराध व उनके देखरेख एवं संरक्षण के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया ।
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अखिल नारायण देव पाण्डेय व सदस्य अमित सिंह चन्देल द्वारा बताया गया कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज अभियोगों की सूचना 24 घंटे के भीतर सीडब्ल्यूसी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है, साथ ही अधिनियम नियमावली 2020 के अंतर्गत प्रारूप ए एवं प्रारूप बी में सूचना भी उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि अक्षय तृतीया एवं अन्य शुभ लग्नो के अवसर पर होने वाले संभावित बाल विवाह के रोकथाम हेतु मोबाइल नम्बर 8318953732 या टोल फ्री नम्बर महिला हेल्पलाइन 181, चाईल्ड हेल्पलाइन 1098, पर सूचित किया जा सकता है जिससे नाबालिग बालिकाओ को बाल वधु बनने से बचाया जा सके। साथ ही यह भी बताया गया की वित्तीय वर्ष 2023-24 मे जिला प्रोवेशन कार्यालय एवं ए एच टी यू के संयुक्त टीम द्वारा जनपद स्तर पर कुल 38 बाल विवाह रोकते हुए विधिक कार्यवाही की गयी।
बैठक के उपरांत जनपद स्तर पर सत्र आयोजित करते हुए प्रशिक्षण का आयोजन कराया गया। प्रशिक्षण में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन द्वारा उक्त बिंदुओ पर विशेष जानकारी दी गई।
बैठक में श्रम प्रवर्तन अधिकारी शिवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक AHTU रामजी यादव , जिला बाल संरक्षण इकाई से संरक्षण अधिकारी गायत्री दुबे, रोमी पाठक, ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे, वन स्टाप सेन्टर से केन्द्र प्रशासक दीपिका सिंह, चाइल्ड हेल्प लाइन यूनिट से नीलू यादव,सत्यम् चौरसिया, नीलम सिंह के अतिरिक्त समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारियों व महिला अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

