अनिल जायसवाल
ओबरा/सोनभद्र – शादी के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित व मार पीट के बाद हत्या की थाने द्वारा सुनवाई न होने के बाद कोर्ट का मिला सहारा।
रामआसरे पुत्र दुर्योधन निवासी बैरपान थाना ओबरा ने अपनी पुत्री संगीता की शादी चार वर्ष पूर्व बलिराम पुत्र लहुरमन निवासी बैरपुर टोला बदहरी थाना ओबरा सोनभद्र के साथ की थी संगीता को ससुराल पक्ष वाले शादी के बाद से ही 50,000 नगद व मोटर साइकिल दहेज की मांग को लेकर सदैव मार पीट किया करते थे जिसकी शिकायत दिनांक 4/03/23 थाना ओबरा तथा दिनाक 28/08/23को महिला थाना में भी सूचना दी गयी थी उसके पश्चात दिनाक 13/09/23 को संगीता का पति बलिराम, लहुरमन (ससुर), सविता(सास), प्रमिला(ननद), पारसराम (देवर) द्वारा संगीता को दहेज के वजह से धधवार नाले में डूबा कर हत्या कर दी गई थी शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही न होने पर पीड़िता ने चोपन के अधिवक्ता शक्ति सेन के माध्यम से मा.सी जे एम न्यायालय में156(3)crpc का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त लोगो पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने की मांग की !! जिसमे मा. सी जे एम न्यायालय सोनभद्र ने रामआसरे के प्रार्थना पत्र को संगयन में लेते हुए । अधिवक्ता शक्ति सेन कि तर्कों को सुना और 498A,304B Ipc व 3/4 Dp act के अंतर्गत थाना ओबरा को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित किया। पीड़िता रामआसरे के प्रति त्वरित न्याय होने से परिजन राहत की सांस लिए।

