बालू साइडों पर सड़क निर्माण के लिए पुनः ट्रैक्टर से बिना पर्ची के (54) नंबर बोल्डर की ढुलाई शुरू।

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जिला प्रशासन,खनन-विभाग, वन-विभाग को ट्रैक्टर से अवैध बिना पर्ची के (54) न0 बोल्डर ढुलाई रोक लगाने के लिए
आदेशित करें।

अशोक मदेशिया
संवाददाता

चोपन/सोनभद्र। थाना क्षेत्र अंतर्गत पुनः बिना पर्ची (54) नंबर बोल्डर का परिवहन बालू साइडों पर सड़क के लिए ट्रैक्टर से स्थानीय प्रशासन के बिना डर-भय धड़ल्ले से ढुलाई किया जा रहा है आखिर स्थानीय प्रशासन मौन क्यूं है यह समझ से परे हैं।
अवगत कराते चले इन दिनों प्रतिदिन ओबरा,बारी-डाला के खदानों से ट्रैक्टर से चोपन मुख्य मार्केट राजमार्ग से होते हुए (54) न० बोल्डर की ढुलाई बालू साइडों पर सड़क बनाने के लिए जोरों से किया जा रहा हैं। बालू ठीकेदारों द्वारा रुपया कमाने के चक्कर में सोननदी की धारा को इन बोल्डरों से सड़क बनाकर जलधारा को मोड़ दिया जा रहा हैं। जो सरासर खनन अधिनियम के विरुद्ध हैं। जिससे नदी में पलने वाले जलीय जीव-जंतु का जीवन संकट में है।
इसके बावजूद पर्यावरण विभाग, वन विभाग,खनन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन मौन हैं। सूत्रों की मानें तो इसके एवज में ट्रैक्टर मालिकों द्वारा तयशुदा माहवारी जाता हैं तभी तो सभी मौन हैं।
मजे की बात यह है कि कृषि कार्य में परिवहन विभाग से पंजीकृत ट्रैक्टर से किस नियम के तहत बोल्डर ढोने दिया जा रहा है और ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा कारवाई करते हुए रोक क्यूं नहीं लगाया जा रहा है।
इस प्रकरण पर उच्चाधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए स्थानीय प्रशासन को आदेशित कर ट्रैक्टर से बोल्डर परिवहन पर रोक लगाया जाना आवश्यक है जो उत्तर प्रदेश शासन की भी मंशा है। जिससे भविष्य में जलीय जीव-जंतु के समक्ष उनके जीवन का खतरा उत्पन्न ना हो।

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
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