बरेली/उत्तरप्रदेश।
आज 9 फरवरी को जिलाधिकारी बरेली श्री शिवाकान्त द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 22 (1) (ग) के अन्तर्गत गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं की फीस प्रति पूर्ति हेतु विद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये मांग पत्रों का आवश्यकतानुसार यादृच्छिक (त्ंदकवउ) सत्यापन कराये जाने के सम्बंध में गठित समिति की बैठक सम्पन्न हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि उक्त योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र एवं छात्राओं का रैण्डम सत्यापन जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा कराये जाने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री जग प्रवेश, जिला विद्यालय निरीक्षक श्री सोमारू प्रधान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री विनय कुमार, जिला सूचना अधिकारी श्री योगेन्द्र प्रताप सिंह सहित अन्य सम्बंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

