न्यू दिल्ली ट्रैफिक नियम में अब बड़े बदलाव जुर्माना राशि में बढ़ोतरी

---Advertisement---

अशोक मद्धेशिया
क्राइम जासूस
संवाददाता

न्यू दिल्ली : दिल्ली में ट्रैफिक नियम हुए और भी सख्त नए नियम के अनुसार अगर आप भी कार की पीछे वाली सीट पर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं और साइड मिरर नहीं है तो भी इसको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आपको जुर्माना तक हो सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिसDelhi police ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि, अधिकतर टू व्हीलर में साइड मिरर नहीं होते हैं जबकि कुछ लोग जानबूझकर मिरर निकाल देते हैं जिससे ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में ही इस नियम का उल्लेख ट्रैफिक पुलिस यह भी कहा कि कार में पीछे की सीट पर बैठने वाला कभी बेल्ट नहीं लगाता है जो लोगों में जागरुकता की कमी का अहसास दिलाता है। किसी बड़े एक्सीडेंट में इसी छोटी लापरवाही के चलते पैसेंजर की मौत तक हो जाती है। अधिकारियों ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 दोनों में ही इस नियम का उल्लेख किया गया है। अभियान चलाएगी ट्रैफिक पुलिस
ट्रैफिक पुलिस अब दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। जानकारी के अनुसार, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा।

वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)

वली अहमद सिद्दीकी एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार हैं और वर्तमान में crimejasoos.news के प्रधान संपादक हैं। उन्होंने पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक समय बिताया है और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचारों को कवर किया है। वे राजनीति और क्षेत्रीय रिपोर्टिंग, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में, के विशेषज्ञ हैं।
For Feedback - Feedback@crimejasoos.news

Join WhatsApp

Join Now

Join Telegram

Join Now

Leave a Comment