वाराणसी/उत्तरप्रदेश । वाराणसी के जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने आदेशित किया है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत 29 व 30 अप्रैल को जनपद वाराणसी में समस्त प्रकार की दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इस दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि अपरान्ह 12.00 बजे तक खोली जा सकती हैं। मेडिकल से जुड़ी दुकाने व जांच केन्द्र खुले रहेंगे। यह स्पष्ट किया है कि साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा। गौरतलब है कि यह आदेश मात्र 29 एवं 30 अप्रैल को 2 दिन दुकानों की बंदी का है। इस दौरान आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियां संचालित रहेंगी। यह किसी प्रकार का लॉकडाउन नहीं है।आप को बताते चले कि वर्तमान में ‘नोवल कोरोना वायरस’ का संक्रमण पुनः बढ़ रहा है व विगत कुछ दिनों से जनपद वाराणसी में 1800 से अधिक व्यक्तियों का संक्रमण प्रतिदिन हो रहा है। वाराणसी शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं तथा लगभग सारे शहर के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के अनुसार व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों द्वारा आपसी सहमति से 29 व 30 अप्रैल को जनपद वाराणसी की सभी दुकानों को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। 
डीएम ने यह स्पष्ट किया है कि साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा। गौरतलब है कि यह आदेश मात्र 29 एवं 30 अप्रैल को 2 दिन दुकानों की बंदी का है। इस दौरान आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियां संचालित रहेंगी। यह किसी प्रकार का लाक डाउन नहीं है।बता दें कि बुधवार को महानगर उद्योग व्यापार समिति के अनुरोध पर उनसे जुड़े 60 संगठनों ने 29 अप्रैल से लेकर 2 मई तक व्यापारियों का बंदी का अनुरोध किया है। इसमें उनसे जुड़े क्षेत्रीय संगठनों ने समर्थन करते हुए 4 दिन बंदी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है।


