सिंगरौली/मध्यप्रदेश।
मध्यप्रदेश के जनपद सिंगरौली में विदित हो कि आवेदक अंबिका प्रसाद के द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर सिंगरौली श्री राजीव रंजन मीना को आवेदन दिया गया था कि झोलाछाप डॉक्टर की दवाई के कारण आवेदक की पुत्री के पैर में समस्या उत्पन्न हो गई थी जिसके तारतम में कलेक्टर सिंगरौली श्री मीना द्वारा उपखंड अधिकारी माडा को प्राप्त आवेदन का उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिए गए थे जिसके तहत उपखंड अधिकारी माडा श्रीमती सम्पदा सराफ के द्वारा झोलाझाप डॉक्टर के आवास पर जाकर मौके से किया गया जांच में पाया गया कि झोलाछाप डॉक्टर सुनील कुमार नाई पिता पन्ना लाल नाई निवासी ग्राम झाझीटोला के द्वारा बिना चिकित्सा डिग्री के उपचार किया गया था जिस कारण आवेदक की पुत्री के पैर में समस्या उत्पन्न हो गई थी।

झोलाछाप डॉक्टर सुनील कुमार नाई के उक्त अनाधिकृत कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई करते हुएभारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 269 एवं मध्यप्रदेश राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट (1956 व 1958) की धारा 24 के तहत FIR दर्ज की गयी एवं आवेदक की पुत्री को डीडीआरसी बैढ़न में उपचार हेतु भर्ती कराया गया।
इस मौक़े पार तहसीलदार माडा उपस्थित रहे।
झोलाझाप डॉक्टर के विरूध दर्ज हुई एफ आइ आर।
By: वली अहमद सिद्दीकी (प्रधान संपादक)
On: Sunday, February 20, 2022 9:18 AM
---Advertisement---

